उत्तरप्रदेश सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSA) के अंतर्गत दिए जाने वाले राशन के लाभार्थियों की राशन कार्ड सूची जारी करती है. इस राशन कार्ड लिस्ट में APL/BPL और AAY वर्ग के राशन कार्ड धारकों के नाम शामिल होते हैं.
अगर आपने नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने राशन कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन किया था तो आप इस UP Ration Card List 2020 में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको UP FCS की वेबसाइट पर ऑनलाइन राशन कार्ड की सूची में अपना या दूसरों का नाम खोजना और NFSA पात्रता सूची देखने के बारे में स्टेप अनुसार बताएंगे.
FCS UP Ration Card List 2020
उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस साल की नई राशन कार्ड सूची जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में सभी नए बने राशन कार्ड धारकों और पुराने राशन कार्ड धारकों के नाम शामिल हैं.
राशन कार्ड की सहायता से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्य राज्य और केंद्रीय योजनाओं के तहत दिए जाने वाले राशन जैसे दाल, चावल, अनाज, चीनी, इत्यादि का वितरण किया जाता है.
UP राशन कार्ड लिस्ट में कार्ड धारकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार तीन वर्गों में बाँटा गया है. हर केटेगरी की पहचान के लिए अलग प्रकार के राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है. यह तीन केटेगरी हैं BPL, APL और AAY.
UP Ration Card Types / उत्तर-प्रदेश राशन कार्ड के प्रकार
BPL Card UP (Below Poverty Line): इस सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है. किस व्यक्ति को BPL Ration Card सूची में शामिल किया जाएगा इसका निर्धारण निति आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर किया जाता है. BPL कार्ड धारकों को NFSA के तहत बहुत ही मामूली कीमत (2 रूपए प्रति किग्रा) पर राशन उपलब्ध कराया जाता है.
APL Card UP (Above Poverty Line): ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा की तय सीमा से ज्यादा आमदनी वाले होते हैं, इन्हें APL Ration Card की सूची में शामिल किया जाता है. इस लिस्ट में शामिल लोगों को सरकार द्वारा बाज़ार रेट से कम कीमत मैं राशन वितरित किया जाता है.
AAY Card UP (Antyoday Ann Yojana): अंत्योदय अन्न योजना ऐसे लोगों को राशन एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट की गई थी जो अत्यधिक गरीब हैं और इनके पास कोई स्थाई आमदनी का श्रोत नहीं है. AAY Ration Card धारकों को भी BPL कार्ड धारकों की तरह 2 रुपये प्रति किग्रा की दर पर खाद्य सामग्री वितरित की जाती है.
NFSA में दिए जाने वाले राशन का मूल्य
- गेहूं:- 02.00 रुपये प्रति किलो
- चावल:- 03.00 रुपये प्रति किलो
- चीनी:- 13.50 रुपये प्रति किलो
उत्तर प्रदेश नई राशन कार्ड सूची में ऑनलाइन अपना नाम देखें. FCS UP Ration Card List 2020 | fcs.up.gov.in
उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग की आपूर्ति वेबसाइट FCS UP की सहायता से राशन कार्ड के सूची में अपना नाम देखना और NFSA के लिए अपनी पात्रता चेक करना बहुत ही आसान है. नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करके अपने क्षेत्र केNFSA में लिस्टेड सभी राशन कार्ड की सूची देख सकते हैं.
1. सबसे पहले आपने मोबाइल या लैपटॉप में यूपी खाद्य विभाग की आधिकारिक आपूर्ति वेबसाइट fcs.up.gov.in ओपन करें.
2. होमपेज पर दिए गए ‘एन.एफ.एस.ए. की पात्रता सूची’ आप्शन पर क्लिक करें.
3. इस पेज पर आपके सामने उत्तरप्रदेश राशन कार्ड की जिलेवार लिस्ट ओपन हो जाएगी. इस लिस्ट में से अपना जिला चुनें.
4. जिलेवार UP Ration Card List में अपना जिला चुनने के बाद आपके सामने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार तहसील और ब्लॉक्स की लिस्ट ओपन होगी. इस लिस्ट में अपना क्षेत्र चुनकर क्लिक करें.
5. आपके चुने हुए क्षेत्र के अनुसार उस क्षेत्र के राशन डीलर (वितरक) के नामों की सूची ओपन होगी. इस लिस्ट में अपने क्षेत्र के राशन वितरक दुकानदार का नाम चुनें.
6. जैसे ही आप राशन डीलर के नाम पर क्लिक करते हैं आपके सामने उस डीलर के एरिया में NFSA में लिस्टेड सभी राशन कार्ड धारकों के नामों की सूची आ जाएगी.
7. इस सूची में अपना नाम सर्च करें. अगर आपका नाम मिल जाता है तो उस पर क्लिक करके आप अपनी राशन कार्ड संबंधी सारी जानकारी देख सकते हैं.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की पात्रता चेक करें UP Ration Card NFSA Eligibility
FCS Uttar Pradesh की वेबसाइट पर आप सीधे अपने राशन कार्ड नंबर या अन्य जानकारी की सहायता से भी NFSA पात्रता चेक कर सकते हो.
1. FCS UP पोर्टल पर NFSA पात्रता सूची में अपना नाम खोजने के लिए इस लिंक पर विजिट कीजिए.
2. इस पेज पर आप राशन कार्ड की संख्या या अन्य विवरण से नाम खोजने का विकल्प मिलेगा. अपनी सुविधानुसार आप विकल्प चुन सकते हो.
3. अगर आप राशन कार्ड की संख्या से नाम खोजना चुनते हो तो, इसमें आपसे राशन कार्ड संख्या और कैप्त्चा कोड भरने को पूछा जाएगा. माँगी गई जानकारी दर्ज करने के बाद खोजें बटन पर क्लिक करें.
4. अगर आप राशन कार्ड के अन्य विवरण से अपना नाम खोजने का विकल्प चुनते हैं तो आपसे जिला, क्षेत्र, विकास खंड, कार्ड का प्रकार, मुखिया का नाम, आदि जानकारियाँ पूछी जाएँगी.
अगर आप NFSA के तहत राशन के लिए पात्र हैं तो उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी.
UP Ration Card Latest Data 2020
Total Antodaya card | 4091279 |
Total Antodaya Beneficiary | 12837114 |
Total eligible household cards | 31710750 |
Total eligible household beneficiary | 125983531 |
FCS UP Ration Card Important Points
सर्विस | उत्तर प्रदेश राशन कार्ड |
विभाग | FCS (खाद्य एवं रसद विभाग, यूपी) |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले |
उद्देश्य | सरकारी वितरण द्वारा रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराना |
आधिकारिक वेबसाइट | fcs.up.gov.in |
महत्वपूर्ण लिंक | राशन कार्ड धारक नई सूची डाउनलोड करें राशन कार्ड खोजें राशन कार्ड अप्लाई फॉर्म |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल FCS UP Ration Card FAQ
यूपी खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की है. यह नंबर है: 1800 1800 1967 या 1800 1800 150
नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ूड एंड सिविल सप्लाई (FCS) वेबसाइट पर UP Ration Card Application Form उपलब्ध हैं. इन फॉर्म को भर कर तहसील कार्यालय या CSC सेंटर पर जमा कराया जा सकता है. आधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर विजिट करें.
UP Ration Card Required Documents:
- पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- बैंक खाता का विवरण (Bank account number, IFSC code, Account holder name) / पासबुक की फोटोकॉपी.
- निवास स्थान प्रमाण पत्र ।
- विभागीय आवेदन पत्र क्रम संख्या “क” के क्रमांक 10 से 11 से संबंधित शपथ प्रमाण पत्र । (शपथ प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में ही शामिल होता है )
- परिवार के सभी सदस्य की फोटोग्राफ
- परिवार में जितने भी सदस्य के पास आधार कार्ड मौजूद हो आधार कार्ड नंबर ।
NFSA: National Food Security Act. भारतीय सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया क़ानून है. इस क़ानून के अंतर्गत गरीबी रेखा से कम आमदनी वाले सभी लोगों को राष्ट्रीय वितरण कार्यक्रम अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है.